Thursday, June 20, 2013

जमा योजनाएं

ऋण योजनाएं

कार्प सीए – सनदी लेखाकारों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई एक आकर्षक योजना

पात्रता

   सनदी लेखाकार, अकेले या संयुक्त रूप से या स्वामित्व संस्था या भागीदारी फर्म/सीमित दायित्व वाली भागीदारी फर्म

   व्यक्ति/स्वामी की आयु 65 वर्षों से अधिक न हो।

   आवेदक/फर्म भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ पंजीकृत हो और प्रैक्टीस करने के लिए वैध प्रमाण-पत्र /लाइसेंस रखता हो।

   आवेदक/फर्म का नाम भारिबैं की चूककर्ता की सूची/सिबिल रिपोर्ट में न दिया हो।

   फर्म के मामले में सभी भागीदार सह-आवेदक के रूप में शामिल हों।

   आवेदक/फर्म के खिलाफ संस्थान द्वारा कोई अनुशासनिक कार्रवाई न की हो।

प्रयोजन

   कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु

   पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्मित बने-वनाए नए कार्यालय परिसर खरीदने हेतु

   ज़मीन और उसपर निर्माण की लागत के वित्तीयन हेतु

   फर्नीचर व जुड़नार, कार्यालय उपकरण/कंप्यूटर/अन्य सहायक उपकरणों आदि की लागत के वित्तीयन हेतु

   कार्यशील पूँजी और /या प्राप्य राशियों के वित्तीयन हेतु

सुविधा का स्वरूप

स्थिर आस्तियों के अभिग्रहण हेतु माँग ऋण/मीयादी ऋण तथा/या कार्यशील पूँजी हेतु कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट

मार्जिन

क. मीयादी ऋण / माँग ऋण हेतु : 20% का समान मार्जिन

ख. कार्यशील पूँजी हेतु - कैश क्रेडिट या बेज़मानती ओवरड्राफ्ट के लिए बही ऋण/प्राप्य राशियों का 25%

साइट खरीदकर परिसर के निर्माण के मामले में ज़मीन का मूल्य परियोजना लागत का 50% से अधिक न हो।

प्रतिभूति

क. मीयादी ऋण /माँग ऋण – ऋण से अर्जित आस्तियाँ।

ख. कार्यशील पूँजी ऋण – बही ऋणों/ प्राप्य राशियों का समनुदेशन ।

संपार्श्विक प्रतिभूति : उपयुक्त तृतीय पार्टी गारंटी या गोचर प्रतिभूतियाँ

पुनर्भुगतान

   मीयादी ऋण – 18 से 24 माह तक की प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि के साथ ईएमआई/पीएमआई द्वारा अधिकतम 10 वर्षों की अवधि में पुनर्भुगतान ।

   माँग ऋण - 6 माह तक की प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि के साथ ईएमआई/पीएमआई द्वारा अधिकतम 3 वर्षों की अवधि में पुनर्भुगतान।

   वाणिज्यिक परिचालन की तारीख से या प्रारंभिक पुनर्भुगतान अवकाश की समाप्ति पर मंजूरी की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान शुरू होगा।

   जब कभी नामे होने पर ब्याज को चुकाया जाएगा।

ब्याज दर :

समय समय पर निर्धारित अनुसार ब्याज दर आधार दर से जुड़ी अस्थिर दर है।

नोट : यदि ऋण राशि के 50 % तक अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति अर्थात् संपत्ति, एलआईसी पॉलिसी, जमा आदि प्रस्तुत की जाती है तो 0.50% की रियायत दी जाती है।

प्रसंस्करण प्रभार :

ऋण राशि का 0.25%, न्यूनतम रु.5000/-

पूर्वभुगतान प्रभार

- शून्य -