कार्प सीए – सनदी लेखाकारों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई एक आकर्षक योजना
पात्रता
• सनदी लेखाकार, अकेले या संयुक्त रूप से या स्वामित्व संस्था या भागीदारी फर्म/सीमित दायित्व वाली भागीदारी फर्म
• व्यक्ति/स्वामी की आयु 65 वर्षों से अधिक न हो।
• आवेदक/फर्म भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ पंजीकृत हो और प्रैक्टीस करने के लिए वैध प्रमाण-पत्र /लाइसेंस रखता हो।
• आवेदक/फर्म का नाम भारिबैं की चूककर्ता की सूची/सिबिल रिपोर्ट में न दिया हो।
• फर्म के मामले में सभी भागीदार सह-आवेदक के रूप में शामिल हों।
• आवेदक/फर्म के खिलाफ संस्थान द्वारा कोई अनुशासनिक कार्रवाई न की हो।
प्रयोजन
• कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु
• पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्मित बने-वनाए नए कार्यालय परिसर खरीदने हेतु
• ज़मीन और उसपर निर्माण की लागत के वित्तीयन हेतु
• फर्नीचर व जुड़नार, कार्यालय उपकरण/कंप्यूटर/अन्य सहायक उपकरणों आदि की लागत के वित्तीयन हेतु
● कार्यशील पूँजी और /या प्राप्य राशियों के वित्तीयन हेतु
सुविधा का स्वरूप
स्थिर आस्तियों के अभिग्रहण हेतु माँग ऋण/मीयादी ऋण तथा/या कार्यशील पूँजी हेतु कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट
मार्जिन
क. मीयादी ऋण / माँग ऋण हेतु : 20% का समान मार्जिन
ख. कार्यशील पूँजी हेतु - कैश क्रेडिट या बेज़मानती ओवरड्राफ्ट के लिए बही ऋण/प्राप्य राशियों का 25%
साइट खरीदकर परिसर के निर्माण के मामले में ज़मीन का मूल्य परियोजना लागत का 50% से अधिक न हो।
प्रतिभूति
क. मीयादी ऋण /माँग ऋण – ऋण से अर्जित आस्तियाँ।
ख. कार्यशील पूँजी ऋण – बही ऋणों/ प्राप्य राशियों का समनुदेशन ।
संपार्श्विक प्रतिभूति : उपयुक्त तृतीय पार्टी गारंटी या गोचर प्रतिभूतियाँ
पुनर्भुगतान
• मीयादी ऋण – 18 से 24 माह तक की प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि के साथ ईएमआई/पीएमआई द्वारा अधिकतम 10 वर्षों की अवधि में पुनर्भुगतान ।
• माँग ऋण - 6 माह तक की प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि के साथ ईएमआई/पीएमआई द्वारा अधिकतम 3 वर्षों की अवधि में पुनर्भुगतान।
• वाणिज्यिक परिचालन की तारीख से या प्रारंभिक पुनर्भुगतान अवकाश की समाप्ति पर मंजूरी की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान शुरू होगा।
• जब कभी नामे होने पर ब्याज को चुकाया जाएगा।
ब्याज दर :
समय समय पर निर्धारित अनुसार ब्याज दर आधार दर से जुड़ी अस्थिर दर है।
नोट : यदि ऋण राशि के 50 % तक अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति अर्थात् संपत्ति, एलआईसी पॉलिसी, जमा आदि प्रस्तुत की जाती है तो 0.50% की रियायत दी जाती है।
प्रसंस्करण प्रभार :
ऋण राशि का 0.25%, न्यूनतम रु.5000/-
पूर्वभुगतान प्रभार
- शून्य -