Friday, May 24, 2013

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कार्प प्रगति खाता

कार्पोरेशन बैंक ने शून्य शेषराशि सुविधा के साथ एक सरल बचत बैंक खाते की शुरुआत की है। कार्प प्रगति बचत बैंक खाता रु.10/- की प्रारंभिक जमा से खोला जा सकता है तथा खातेदार को अधारभूत बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगा। खाते में जमा शेषराशि रु.10/- से कम होने पर भी कोई दण्ड नहीं लगाया जाएगा।

10 वर्ष की आयु से ऊपर के नाबालिगों सहित कोई भी व्यक्ति, जो सामान्य बचत बैंक खात खोलने के लिए पात्र है, यह खाता खोल सकता है। खाता बैंक की सभी शाखाओं में उपलब्ध होगा। खातेदारों को चेकबुक, उगाही, धन प्रेषण आदि की सुविधा मिलेगी।

क्रम सं. विशिष्टताएँ सरल खाता
1 न्यूनतम शेषराशि खाते के लिए न्यूनतम शेषराशि की शर्त नहीं है। प्रारंभिक जमा रु.10/- से खाता खोला जा सकता है।
2 कौन खाता खोल सकता है जो सामान्य बचत बैंक खाता खोलने के लिए पात्र हैं, वे सब यह खाता भी खोल सकते हैं। पेन्शनर, कृषि व बागवानी में लगे लोग, मज़दूर, असंगठित कार्यक्षेत्रों के कार्मिक, स्वसहायता समूह के सदस्य आदि इसके लिए पात्र हैं। स्वरोजगार में लगे व्यक्ति, जो छोटे कारोबार जैसे पेटी दूकान आदि चलाते हैं, वे भी यह खाता खोल सकते हैं।
3 शाखाएँ सभी शाखाओं में
4 ब्याज दर सामान्य बचत बैंक खातों के लिए लागू जैसा
5 प्रदत्त सुविधाएँ अ) आहरण खुले चेक पन्नों या जारी चेकबुक से आधार शाखा में कर सकते हैं। (खातेदार को एक तिमाही में 10 पन्नों की एक सामान्य चेक बुक जारी की जाएगी।)
आ)तिमाही में 10 से अधिक आहरण की अनुमति नहीं है।
इ) बाहरी चेकों की उगाही
ई) धन प्रेषण सुविधाएँ
उ) पास बुक
ऊ) नामांकन सुविधा
6 सेवा प्रभार सभी सेवा प्रभार वर्तमान दरों में
7 अप्राप्य सुविधाएँ एटीएम/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा, पसंदीदा शाखा बैंकिंग सुविधा, वैयक्तिक चेक बुक सुविधा व तत्काल बाहरी चेकों की जमा सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
8 अन्य शर्तें व उपबंध 1. ग्राहक से इस आशय की घोषणा कि खाते में शेषराशि रु.50,000/- से अधिक नहीं होगी तथा सभी खातों में एक वर्ष में कुल जमाएँ रु.1 लाख से अधिक नहीं होगी।
2. अपने ग्राहक को जानें प्रक्रिया में पूर्णतः परिचित खातेदार द्वारा परिचय देना होगा। परिचयदाता का शाखा में 6 माह से अधिक अवधि से खाता होना चाहिए तथा संतोषजनक लेनदेन होना चाहिए। खाता खोलनेवाले व्यक्ति का फोटो तथा पता परिचयदाता द्वारा प्रमाणित किया जाना है।
3. उक्तानुसार परिचयदाता के अभाव में पहचान तथा पता का परिचय देनेवाला कोई भी प्रमाण, जिससे बैंक संतुष्ट हो।