कार्प वेहिकल - वाहन ऋण
कार्प वेहिकल कई सुविधाओं व आकर्षक विशिष्टताओं से युक्त योजना है। संभवतः आप बहुत समय से टू वीलर/कार खरीदने की आवश्यकता को टालते रहे हों। कार्प वेहिकल ऋण योजना आप जैसे लोगों केलिए तैयार की गई है,
जो जीवन में आगे बढना चाहते हैं। कार्प वेहिकल आपको मोटर साइकल/कार खरीदने के लिए बिना किसी झंझट के ऋण प्रदान करता है । क्या आप अपनी मोटर साइकल / कार खरीदना नहीं चाहते?
1. पात्रता
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व्यक्ति (व्यवसायी/कारोबारी/वेतनभोगी व अन्य), अनिवासी भारतीय, एकमात्र मालिकाना वाले, साझेदारी फर्म, हिन्दु अविभाजित
परिवार, न्यास, संस्थान इसके लिए पात्र है। |
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मुख्य आवेदक की आय होनी चाहिए। |
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पति/पत्नी/निकट संबंधी की आय यदि है तो उन्हें सह आवेदकों के रूप में शामिल कर सकते हैं, ताकि चुकौती क्षमता में अनुपूरकता मिले। |
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कंपनी/फर्म/न्यास के मामले में निदेशक/साझेदार/ न्यासी जिनकी नियमित/स्वतंत्र आय है, सह आवेदक के रूप में शामिल हो सकते हैं ताकि
चुकौती क्षमता में अनुपूरकता हो। |
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वेतनभोगियों के मामले में आवेदक/सह आवेदक सेवा में स्थाई होना चाहिए। |
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दो/तीन पहियों वाले वाहनों के लिए आवेदक की न्यूनतम वार्षिक आय रु.1.20 लाख हो। |
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उधारकर्ता वेतनभोगी नहीं तो नकद उपचयन/ अवक्षय भी आय से जोड दिया जाता है। |
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सडक/जल परिवहन संचालकों केमामले में तथा जहाँ वाहन वाणिज्यिक प्रयोजनों केलिए व शिक्षा संस्थानों के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऋण सेवा
आवरण अनुपात के आधार पर चुकतान क्षमता का निर्धारण किया जाता है। |
2. प्रयोजन
2/3/4/पहियोंवाले वाहन/भारी सडक/जल परिवहन वाहनों/वैयक्तिक/परिवहन/
कारोबार/ वाणिज्यिक वाहनों के लिए।
खनन/खुदाई कार्य जैसे एक्स्कवेटर, बुलडोज़र/जेसीबी/क्रेन/रोड रोलर आदि इस
योजना के तहत ऋण के लिए पात्र नहीं।
3. ऋण रकम
दो पहिया वाहनों के लिए - रु. 1 लाख प्रति वाहन
3 पहिया वाहनों के लिए - रु. 2 लाख प्रति वाहन
4 पहिया वाहनों व भारी वाहनों/दल परिवहन वाहनों केलिए अधिकतम - रु. 75
लाख प्रति वाहन
4. ब्याज दर
समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार
5. मार्जिन
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नए वाहनों केलिए वाहन के मूल्य का 15 % (वाहन का मूल्य उसके जुडनारों/पंजीकरण/सडक कर/बीमा प्रभार सहित है।) |
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पंजीकरण दिनांक से 3 वर्षों से कम आयु के दूसरे व्यक्ति के वाहन के लिए बाज़ार मूल्य के 25%, सक्षम मूल्यांकक द्वारा प्रमाणित |
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बैंक के पैनल के मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन या वाहन के निर्माता का प्राधिकृत मूल्यांकक |
6. प्रतिभूति
वाहन का दृष्टिबंधन और पंजीकरण प्रमाण पत्र व बीमा पॉलिसी में बैंक के ग्रहणाधिकार
के उल्लेख के साथ
7. गारंटी
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अनिवार्य नहीं है। फिर भी, मामला दर मामला मंजूरीकर्ता प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार के अऩुसार जोखिम संभाव्यता को देखते हुए तीसरी पार्टी
की गारंटी या कोई अन्य संपार्श्विक प्रतिभूति निर्धारित कर सकता है। |
8. वाली
निर्धारित समय के लिए समपावक प्रतिभूति के विवेकाधिकार की मंजूरी प्राधिकरण है ।
9. चुकौती
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2/3 पहियों वाले वाहनों के लिए अधिकतम 60 माह |
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2/3 पहियों वालों से अन्य वाहनों के लिए अधिकतम 84 माह |
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पुराने वाहनों की खरीद के मामले में अधिकतम चुकौती अवधि वाहन की आयु को घटाते हुए तय की जाएगी। |
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मौसमी आय के मामलों में तिमाही/अर्धवार्षिक/ वार्षिक किस्त होगी। |
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सडक/जल परिवहन संचालकों के मामले में तथा जहाँ वाहन वाणिज्यिक प्रयोजनों केलिए व शिक्षा संस्थानों के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऋण
चुकौती क्षमता अनुपात के आधार पर चुकौती क्षमता का निर्धारण किया जाता है। |
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ईएमआई/आनुमानिक ब्याज निवल आय के प्रतिशत के रूप में लागू दिशानिर्देशों के अनुसार परिकलित है। |
10. प्रसंस्करण प्रभार
| दो पहिया व तिपहिया वाहन |
मंजूर ऋण रकम का 0.50% न्यूनतम रु. 500/- |
| चार पहिया वाहन |
मंजूर ऋण रकम का 1.00% न्यूनतम रु. 1,000/- |
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